लखनऊ, विधि संवाददाता। बिजली का मीटर लगवाने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी अवर
लखनऊ, विधि संवाददाता। बिजली का मीटर लगवाने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी अवर अभियंता सुनील कुमार पाल की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायधीश ने खारिज कर दी।
अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने 28 सितम्बर 2024 को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसने 24 सितम्बर 2024 को 1 किलोवाट भार का विद्युत मीटर लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उसी सिलसिले में जब वह विद्युत उपकेंद्र कसरेला, थाना तालगांव, जनपद सीतापुर में आरोपी अवर अभियंता से सम्पर्क किया तो आरोपी ने आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के लिए 10 हजार रुपए की घूस की मांग की। अदालत में विशेष लोक अभियोजक कमल अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने गत 30 सितम्बर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।