
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची करायी गयी उपलब्ध।
मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन।
सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी बी0एन0 की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जनपद की मतदाता सूची व अनुपस्थित शिफ्टेड मृतक डुप्लीकेट (ए0एस0डी0डी0) की सूची भी उपलब्ध करायी गयी गयी। इस दौरान जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचक नामावली के आलेख का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 6 फरवरी,2026 तक निर्धारित की गयी है। इस दौरान मतदाता सूची में फार्म-6 भरकर कोई भी व्यक्ति अपना नाम सूची में दर्ज करा सकता है। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 6 जनवरी,2026 से 27 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गयी है। मतदाता सूचियों के मापदण्डों की जॉच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति 3 मार्च,2026 को प्राप्त की जायेगी और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च,2026 को किया जायेगा उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में नये मतदाताओं को शामिल किये जाने हेतु दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि दिनांक 06.01.2026 से 06.02.2026 तक निर्धारित किया गया है, तत्पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों की सुनवाई/जाँच की प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 27.02.2026 तक किया जायेगा। दावा आपत्तियों की जाँच ध् सुनवाई सम्बन्धित तहसीलों में नियुक्त किये गये ई०आर०ओ०, ए०ई०आर०ओ० तथा अतिरिक्त ए०ई०आर०ओ० द्वारा की जायेगी। सम्बन्धित ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० द्वारा सिर्फ नो मैपिंग वाले मतदाताओं को ही नोटिस जारी की जायेगी। नोटिस जारी होने के पश्चात मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित डाक्यूमेंट में से कोई एक दस्तावेज सम्बन्धित बी०एल०ओ० को उपलब्ध करायेगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करके देना होगा तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वसत्यापित अभिलेख उपलब्ध कराना होगा। किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश। सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड ध् विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन ध् शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसीध्एससीध्एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि ध् मकान आवंटन प्रमाण पत्र। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी मतदाता का त्रुटि वश नाम मतदाता सूची से कट गया है या जनपद के ऐसे युवा नागरिक जो अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 या 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है अथवा ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराये जाने हेतु निम्नवत् सूचित किया जाता है रू-नए मतदाता बनने हेतु पात्र नागरिक। ऐसे युवा जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों और जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके अथवा जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरें। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर अपने ठस्व् को उपलब्ध कराएं। फॉर्म के साथ अनुलग्नक 4 पर घोषणा पत्र भी भरकर बी०एल०ओ० के पास जमा करेगें। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर अपने ठस्व् को उपलब्ध कराएं। फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक 4 पर घोषणा पत्र भी भरकर बी०एल०ओ० के पास जमा करेगें। ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहरहे है वह घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6। भरें। समस्त बी०एल०ओ० द्वारा 11.01.2026 को अपने बूथ पर उपस्थित होकर सम्बन्धित निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनायेगा, जिससे लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है, जितनी अधिक मतदाता सूची त्रुटिरहित होगी उतने ही निष्पक्ष निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन सम्पन्न करायें जा सकेें। इस मौके अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) वागीश कुमार शुक्ला, सहायक निर्वाचक अधिकारी जगरूप सिंह पटेल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी निजामुद्दीन, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिव्यतोष मिश्रा, भाजपा के जिला मंत्री सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी अनिल यादव, कांग्रेेस पार्टी के कार्यालय प्रभारी शिव प्रसाद यादव, बसपा के जिला प्रभारी डॉ0 ओम प्रकाश मौर्य, सी0पी0आई0 एम0 के जिला मंत्री नन्दलाल मौर्य, अपना दल एस0 युवा मंच के जिलाध्यक्ष अंशु तिवारी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम, निर्वाचन कार्यालय के सुनील श्रीवास्तव, राजकुमार उपस्थित रहें।
