आगरा के ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक करने के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्षी एएसआई की ओर से अधिवक्ता ने दावे की नकल मुहैया कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
आगरा के ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक करने के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्षी एएसआई की ओर से अधिवक्ता ने दावे की नकल मुहैया कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर वादी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले ही नकल दी जा चुकी है। अदालत ने उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष के पक्षकार बनने की अर्जी पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर नियत की है।
सुनवाई के दौरान वादी कुंवर अजय तोमर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और बताया कि विपक्षी एएसआई के अधिवक्ता को पूर्व में ही दावे की नकल एवं संशोधन प्रार्थना पत्र की नकल मुहैया करा दी गई थी। वहीं केस में पक्षकार बनने के लिए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रहीसउद्दीन ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी।
पक्षकार बनने की अर्जी पर वादी की ओर से अधिवक्ता अपनी आपत्ति दाखिल कर चुके हैं। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से अभी तक कोई न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। बता दें कि योगी यूथ बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई को अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर किया। इसमें ताजमहल को तेजोमहालय मान जलाभिषेक करने को याचिका की थी।
ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का मामला फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट ने प्रतिवादी एएसआई की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने वाद निरस्त करने की अपील की थी। साथ ही कोर्ट ने वादकारी पक्ष को यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट के इस निर्णय को वादी अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।