मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामलों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की री-काल अर्जी खारिज कर दी है।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामलों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की री-काल अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बुधवार दोपहर बाद खुली अदालत में सुनाया। मामले पर अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। अदालत अब वाद के बिंदु तय करेगा।
इस आदेश के बाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल डेढ दर्जन मुकदमों पर एकसाथ सुनवाई का रास्ता साफ़ हो गया है। कोर्ट ने इस आदेश से इसी साल 11 जनवरी के अपने फैसले को सही ठहराया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल 18 मुकदमों पर एकसाथ सुनवाई किए जाने के आदेश को री-काल करने की मांग में अर्जी दाखिल की थी।
शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से कहा गया था कि हिंदू पक्ष के मुकदमों में असमानताएं हैं और अलग-अलग मांग की गई है इसलिए इन मुकदमों को एक साथ नहीं सुना जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि पोषणीयता तय होने से पहले मुकदमों को आपस में क्लब नहीं किया जा सकता। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने गत 16 अक्टूबर को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।