देवरिया, निज संवाददाता। माह जुलाई में जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 22 व्यापारियों को राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने 50-50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। इन व्यापारियों से एसजीएसटी मद में 25 हजार तथा सीजीएसटी मद में 25 हजार कुल 50 हजार वसूल किया जायेगा। व्यापारियों से 11 लाख अर्थदण्ड की धनराशि वसूल करने को नोटिस जारी किया गया है। राज्य कर विभाग ने व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को हर माह की 20 तारीख तथा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने को हर माह की 24 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त राज्य कर ज्योत्सना पाण्डेय द्वारा रिटर्न नॉन फाइलर पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने जिले में पंजीकृत व्यापारियों का शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिल कराने एवं जीएसटी नान फाइलर का प्रतिशत शून्य करने का निर्देश दिया है, जिससे जिले में राजस्व में वृद्धि हो। राज्य कर विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को रिटर्न फाईल नहीं करने पर उन्हे फोन कर रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद भी रिटर्न फाईल नहीं करने पर राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पंकज लाल ने गीतांजलि इण्डेन ग्रामीण वितरक सोहनपुर बाजार, मालवीय रोड के शक्ति बजाज, आलम इन्फ्रास्ट्रक्चर भटनी, संतोष कस्ट्रक्शन सलेमपुर,उन्नति इण्टरप्राईजेज सलेमपुर,विकास कुमार सिंह रानीघाट भाटपाररानी, दीप ब्रिक फिल्ड दुल्हू, परासर ट्रेडर्स सिविल लाईन,लक्ष्मी मशीनरी स्टोर भाटपार रानी, एकता इण्टरप्राईजेज भाटपार रानी, मां दुर्गा कस्ट्रक्शन एण्ड आर्डर सप्लायर अहिलवार बुजुर्ग, जायसवाल बजाज गौरी बाजार, कन्हेश्वरी कंस्ट्रक्शन भुजौली कालोनी,अभिषेक कंस्ट्रक्शन बखरा खास, श्री नारायण बर्तन भण्डार भुजौली कालोनी, विनीत जनरल स्टोर अंसारी रोड, नवनीत प्लाई एण्ड हार्डवेयर, विश्वनाथ मार्केट बरहज, सनसाईन गारमेन्ट नई बाजार, उदयपुरिया स्टोर्स मोहन रोड पर एसजीएसटी मद में 25 हजार तथा सीजीएसटी मद में 25 हजार कुल 50-50 हजार रूपया जुर्माना लगाया है।