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UP में नई न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू, राज्यपाल ने लगाई मुहर, जानिए आपके जिले में कितना मिलेगा अब?

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April 17, 2026
in उत्तर प्रदेश
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UP में नई न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू, राज्यपाल ने लगाई मुहर, जानिए आपके जिले में कितना मिलेगा अब?


Last Updated:April 17, 2026, 23:05 IST

UP New Minimum Wage Rate : नोएडा प्रकरण के बाद योगी सरकार नई न्यूनतम मजदूरी की दरें लेकर आई है. आज इसे कानूनी मंजूरी भी मिल गई. सरकार के निर्णय पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नई मजदूरी की दरें तीन श्रेणियों में लागू हुई हैं. गौतमबुद्धनगर-गाजियाबाद प्रथम श्रेणी में और दूसरे जिलों को दो वर्गों में बांटा गया है. 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होंगी. इसमें महंगाई भत्ते के साथ वेतन का निर्धारण किया जाएगा.

UP में नई न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू, जानिए आपके जिले में कितना मिलेगा अब?Zoom

1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होंगी. (फाइल फोटो)

लखनऊ. दिल्ली से सटे नोएडा में मजदूरों की हंगामे के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले के तहत राज्यभर में नई न्यूनतम मजदूरी दरों को कानूनी मंजूरी मिल गई है. प्रदेश सरकार के निर्णय पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोएडा प्रकरण के बाद सरकार को ये हस्तक्षेप करना पड़ा है. नई मजदूरी की दरें तीन श्रेणियों में लागू हुई हैं. उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतरिम राहत लागू की गई. गौतमबुद्धनगर-गाजियाबाद प्रथम श्रेणी में और दूसरे जिलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है.

2 जिलों में ज्यादा क्यों
फैसले के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होंगी. इसमें महंगाई भत्ते के साथ वेतन का निर्धारण किया जाएगा. सरकार के इस कदम को श्रमिकों की मांग और उद्योगों की स्थिति के बीच संतुलन बनाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है. समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. प्रथम श्रेणी में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद को रखा गया, जहां जीवन-यापन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है. यहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है.

कहां-कहां कितना
द्वितीय श्रेणी में नगर निगम वाले अन्य जिलों को शामिल किया गया. जहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,006 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 14,306 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,025 रुपये निर्धारित किए गए हैं. तृतीय श्रेणी में शेष जिलों को रखा गया है, जहां मजदूरी दरें क्रमशः 12,356 रुपये, 13,590 रुपये और 15,224 रुपये तय की गई हैं. इन सभी दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) भी शामिल है.

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Priyanshu Gupta

Priyanshu has more than 10 years of experience in journalism. Before News 18 (Network 18 Group), he had worked with Rajsthan Patrika and Amar Ujala. He has Studied Journalism from Indian Institute of Mass Commu…और पढ़ें

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Location :

Lucknow,Uttar Pradesh

First Published :

April 17, 2026, 23:05 IST



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