वाराणसी में साईं प्रतिमाएं गंगा में विसर्जित करने के मामले में आरोपी सनातन रक्षक दल के नेता अजय शर्मा को बुधवार सुबह जिला जेल से जमानत पर रिहा किया गया। 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ शांति भंग के आरोप में…
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमाएं हटाकर गंगा में विसर्जित करने के आरोपी सनातन रक्षक दल के नेता की बुधवार सुबह जिला जेल से रिहाई हुई। वह जमानत पर जेल से छूटे हैं। बता दें कि अजय शर्मा पर बीते 3 अक्तूबर को दर्ज केस में मंगलवार को स्पेशल सीजेएम अश्विनी कुमार की कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी। शांति भंग के मामले में एसीपी भेलूपुर की कोर्ट से स्वीकृति नहीं मिलने से मंगलवार को जेल से नहीं छूट सके थे। एसीपी की कोर्ट से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बुधवार सुबह रिहाई हुई।
बीते तीन अक्तूबर को चौक पुलिस ने शांति भंग की धारा में चालान करते हुए एसीपी भेलूपुर की कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था।
उसी दिन चौक थाने में रेशम कटरा स्थित आनंदमयी हनुमान के पुजारी चैतन्य व्यास की तहरीर पर बीएनएस की धारा 299, 298, 353 (2), 333, 196 में केस दर्ज किया गया है। इसके तहत धार्मिक भावनाएं आहत करना, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, धर्म को लेकर अफवाह फैलाना, धमकी देकर अंदर प्रवेश करना, सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। विवेचक विमल मिश्र ने बीएनएस की धारा में दर्ज केस में मंगलवार को न्यायिक रिमांड की अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने अजय शर्मा को जेल से मंगलवार को पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने अजय शर्मा को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान न्यायिक रिमांड बनी। साथ ही आरोपी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी की ओर से जमानत की अर्जी भी दी गई। 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड जमा करने, समान धनराशि के साथ दो जमानतदारों के प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी थी। अर्जी स्वीकार जोन के बाद भी शांति भंग के मामले में रिहाई अटकी थी।