गौरीबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। भारत सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर तीन तलाक को खत्म करने के लिए 2019 में एक कानून बनाया, जिसमें किसी तरह से तीन तलाक देने पर रोक लगा दिया। इस कानून में 3 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन आए दिन तीन तलाक के मामले संज्ञान में आ रहे है। इसी तरह का एक मामला गौरीबाजार थाना क्षेत्र के अर्जुनडीहा का है। एक व्यक्ति ने विदेश से पत्नी को तीन तलाक दिया और वापस लौट कर उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। पत्नी ने पति के खिलाफ तहरीर दिया है। गौरीबाजार के अर्जुनडीहा के कादिर अली की शादी क्षेत्र के ही मठिया माफी की रहने वाली रुबीना खातून से 2015 में हुई थी। तीन तलाक कानून बनने के बाद कादिर अली विदेश चले गए। वहीं से फोन पर ही अपनी पत्नी रुबीना खातून को तीन तलाक कह कर तलाक दे दिया। रुबीना का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने पहले 21 अगस्त को उसके साथ मारपीट किए थे। अगले दिन ग्रामीणों ने सुलह समझौता करा दिए थे। अभी कुछ दिन पूर्व ही कादिर अली विदेश से घर आया है। इसीबीच एकबार उसके पति व घर वालों ने 6 सितंबर को उसके साथ मार पीट कर घर से निकाल दिए हैं। उसका कहना है तलाक के बाद उसे परिवार में रहने का कोई हक नही है। रुबीना के तहरीर पर पुलिस ने पति कादिर पुत्र अलाउद्दीन, सास, ससुर, ननद समेत परिवार के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट, प्रताड़ना, गालीगलौज, जानलेवा हमला की धारा 85, 115(2), 352, 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।