बिहार के बक्सर में आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर अपर जिला जज 13 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने तीन मामलों में डेहरी थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही तीनों मामलों के अनुसंधानकर्ता पर दो-दो हजार रुपए स्थगन व्यय के रूप में हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने तीनों मामलों में शो-कॉज जारी की है। वहीं हर्जाने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने और 10 सितंबर 2024 के पूर्व आदेश का अनुपालन करते हुए अदालत में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है।
बताया जाता है कि डेहरी थाना कांड संख्या 128/21 के आरोपित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। 30 अगस्त 24 के पूर्व हर हाल में इसे उपलब्ध कराने का आदेश मिला था। लेकिन डेहरी थानाध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया। उधर, डेहरी नगर थाना कांड संख्या 1001/2020 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी।
अदालत ने 24 अगस्त के पहले इसे उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं डेहरी नगर थाना कांड संख्या 428/24 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जिसमें केस डायरी की मांग की गई थी। हर हाल में 29 अगस्त 24 के पूर्व इसे जमा करने का आदेश मिला था। लेकिन डेहरी थानाध्यक्ष और केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत का कहना था कि यह घोर लापरवाही है। केस डायरी व आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने से जमानत आवेदनों पर सुनवाई लगातार बाधित हो रही है।