देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान से सम्बन्धित धनराशि 20 हजार कोषागार ई-पेमेंट प्रणाली के तहत पीएफएमएस के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आनलॉइन आवेदन हेतु आवेदक के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व वधु की उम्र से सम्बन्धित प्रमाणफ पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद उसी वित्तीय वर्ष के भीतर आनलॉईन आवेदन कर सकते हैं। इसकी पात्रता के लिए आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात सम्बन्धित ब्लाक या तहसील द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर पात्र या अपात्र की रिपोर्ट अंकित करते हुए आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाता है। आवेदक विभागीय वेवसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलॉइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।