देवरिया, निज संवाददाता। आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना सदर कोतवाली में उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र विजय यादव निवासी राघवपट्टी पड़री थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को सजा सुनायी गयी है। न्यायालय ने तीन वर्ष छः माह के सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक वाचस्पति मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर रामजी यादव, पैरवीकर विकाश कुमार तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जैसल का योगदान रहा ।