विंध्य ज्योति गाजीपुर। शिव शंकर पाण्डेय
गाजीपुर जिले में इस वर्ष दिनांक 22मार्च से यू०पी० बोर्ड की परीक्षा प्रारम्भ हो रहा है तथा 8मार्च को महाशिवरात्री मनाया जायेगा एवं 24 मार्च को होलिका दहन तथा दिनांक 25 मार्च को होली मनाया जायेगा। साथ ही सूर्खियों में आये दिन हो रही घटनाओं के अवलोकन से असामाजिक तत्वो द्वारा इसका लाभ उठाकर गलत अफवाहें एवं धार्मिक उन्माद फैलाकर शान्ति व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। उक्त त्यौहारों को सकुशल तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जा सके साथ ही साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत शासकीय एवं लोक सम्पत्ति के साथ-साथ सामान्य जन-जीवन को शान्तिमय एवं गतिरोध रहित बनाये रखने व किसी भी सम्भावित विधि विरूद्ध कार्यवाही को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लोकहित में निषेधाज्ञा लागू करना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान समय में प्रदेश के अन्य जनपदों में कानून व्यवस्था व विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू किया गया है।