संवाददाता – विजय कुमार अग्रहरि।
चोपन। जनपद सोनभद्र के थाना राबर्ट्सगंज पर दिनांक 10.04.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 187/2023 धारा- 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट व 420, 467, 468, 471 भादवि की विवेचना पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक चोपन द्वारा सम्पादित किये के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजन कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम घोसवा थाना कंदवा जनपद चंदौली मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। अभियुक्त राजन कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र से दिनांक 04.09.2023 को एन.बी. डब्लू व दिनांक 16.10.2023 को धारा – 82 सीआरपीसी का आदेश ( उदघोषणा आदेश ) प्राप्त किया गया। अभियुक्त राजन कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह उपरोक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत धारा – 82 सीआरपीसी के आदेश का तामीला दिनांक 30.10.2023 को उ0नि0 रामाश्रय यादव द्वारा नियमानुसार धारा- 82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर पर चस्पा कर मुनादी कराया गया। प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त राजन कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह उपरोक्त यदि दिनांक 20.11.2023 तक माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण नही करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश से धारा- 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही किया जायेगा ।