गुजरात सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए वनस्पति तेल से बने एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ किया है कि नकली पनीर की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य में बिना मानकों के बनने वाले ‘एनालॉग’ पनीर, चीज और मक्खन के बेचने, बनाने और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में नकली और घटिया क्वालिटी के पनीर, चीज और मक्खन बरामद होने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह फैसला लिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है एनालॉग पनीर?
एनालॉग पनीर शुद्ध दूध से तैयार किए जाने वाले पारंपरिक पनीर से अलग होता है। इसे असली दूध के बजाय वनस्पति तेल, विशेषकर पाम ऑयल, स्टार्च और अन्य पदार्थों से बनाया जाता है। यह पारंपरिक पनीर की तुलना में काफी सस्ता होता है। इसका स्वरूप और स्वाद पनीर जैसा होता है लेकिन पोषण के लिहाज से इसको पारंपरिक डेयरी पनीर का विकल्प नहीं माना जा सकता है। यही नहीं इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है।
असली की तरह ही दिखता है एनालॉग पनीर
एनालॉग पनीर की तरह ही एनालॉग चीज और मक्खन भी तैयार किए जाते हैं। एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन भी शुद्ध दूध से नहीं बनाए जाते। एनालॉग चीज, पनीर और मक्खन देखने में यह शुद्ध दूध से तैयार पनीर या चीज की तरह ही दिखते हैं। एनालॉग चीज, पनीर और मक्खन नकली नहीं होते लेकिन इसे असली और शुद्ध दूध से तैयार पनीर, चीज या मक्खन कह कर नहीं बेचा जा सकता है। एनालॉग पनीर के पैकेट पर साफ लिखा होना चाहिए कि यह एनालॉग पनीर है।
नकली पनीर मिलने के बाद ऐक्शन
गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है। गुजरात में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच और प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान घटिया गुणवत्ता वाले नकली पनीर, चीज और मक्खन पाए जाने के बाद सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।
महाराष्ट्र में भी बैन
गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चेतावनी दी कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर पर रोक लगाने की घोषणा की है।
ऐसा करने वाला गुजरात तीसरा राज्य
महाराष्ट्र सरकार की घोषणा के दिन ही गुजरात सरकार की ओर से यह आदेश आया है। महाराष्ट्र से पहले छत्तीसगढ़ भी इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस तरह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद गुजरात देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बीते 4 महीने से ऐक्शन
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने कहा कि राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) पिछले चार महीने से एनालॉग पनीर और ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। यह पाया गया कि एनालॉग पनीर खाने लायक नहीं है। यही कारण है कि गुजरात सरकार ने इसकी बिक्री, उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने दुकानदारों को असली पनीर ही बेचने की सलाह दी है।



