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जनपद सोनभद्र में 22 जून से 21 अगस्त 2026 तक धारा-163 लागू।

Shantosh Mishra by Shantosh Mishra
June 24, 2026
in सोनभद्र
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ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।

आगामी पर्व-त्योहारों एवं परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सतर्क।

बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं सभाओं पर प्रतिबंध।

सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई।

कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश।

सोनभद्र। दिनांक 24 जून 2026। जनपद में आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा-163(2) के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश जनपद सोनभद्र की सम्पूर्ण सीमा में दिनांक 22 जून 2026 से 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा निषेधाज्ञा के अंतर्गत बिना सक्षम प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना- प्रदर्शन अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक मेले, बारात एवं शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, किन्तु आयोजकों को निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक आयोजनों में सामाजिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की भड़काऊ नारेबाजी, जातीय अथवा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्टर, पर्चे अथवा प्रचार सामग्री का वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर झूठी, भ्रामक अथवा उत्तेजनात्मक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी ग्रुप एडमिन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने समूहों में प्रसारित होने वाली सामग्री पर सतर्क निगरानी रखें तथा किसी भी आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री की तत्काल सूचना प्रशासन को दें।

निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना, यातायात अवरुद्ध करना, शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करना तथा किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधियों में संलिप्त होना प्रतिबंधित रहेगा। होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजारों एवं संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा के सभी प्रावधानों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना प्रसारित करता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा पुलिस को उपलब्ध कराएं। जनपद में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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