
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सुनवाई एवं सत्यापन की होगी कार्यवाही।
सोनभद्र। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी,2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन 6 जनवरी, 2026 को किया जा चुका है। इसी क्रम में दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 06 जनवरी से 02 फरवरी,2026 तक निर्धारित है। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 27 फरवरी,2026 तक निर्धारित है। मतदाता सूचियों के निर्धारित मापदंण्डों की जाॅच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 3 मार्च,2026 है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन की तिथि 6 मार्च,2026 तक निर्धारित की गयी है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन की कार्यवाही सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जायेगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी-अपनी विधानसभा के अन्तर्गत आवंटित मतदान स्थलों पर नो मैपिंग मतदाताओं का आॅकलन कर लें तथा किस दिन, किन-किन भाग संख्याओं के कितने मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी, उसकी कार्ययोजना तैयार कर लें तथा सुनवाई हेतु निर्धारित केन्द्रों पर जाकर सम्बन्धित अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट आदि की व्यवस्था दो दिवस के अन्दर पूर्ण कराकर अवगत कराऐंगें।

