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CM Gramodyog Yojana: उत्तर प्रदेश में युवा अब बिना किसी परेशानी के अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत राज्य सरकार ब्याज मुक्त लोन और सब्सिडी देकर युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद कर रही है. यह योजना छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए एक बड़ा अवसर बन गई है.
मेरठ : क्रांति धरा मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले जो भी युवा अपने खुद के रोजगार की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में किसी अच्छे सरकारी योजना की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे सभी युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला ग्रामोद्योग विभाग ऐसे सभी युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रहा है. ऐसे में लोकल 18 की टीम ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी से खास बातचीत की.
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन संचालित की जा रही है.इस योजना के तहत मेरठ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र की इकाई की स्थापना करने के लिए बैकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख तक का ऋण युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें विशेष तौर पर ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी.
कैसे और कितनी मिलेगी सब्सिडी?
मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर इस योजना के अंतर्गत जो भी युवा ऋण हासिल करेंगे. उन्हें लोन पर लगने वाले ब्याज पर विशेष तौर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. जिसमें सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा, शेष ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सब्सिडी के रूप में दी जाएंगी तथा आरक्षित वर्ग के अर्न्तगत जैसे-अनुजाति, अनुजनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग (विकलांग), महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिकों को पॅूजीगतमद के ऋण धनराशि पर समस्त ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायगी.
रखें इन 5 बातों का ध्यान
- जो भी युवा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह सभी अपना आवेदन 30 नवम्बर 2025 तक ऑन-लाईन माध्यम https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/ पर आवेदन कर सकते है.
- इस योजना के अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पुरूष/महिला उद्यमी पात्र होंगे.
- योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के साथ, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि लगाना होगा.
- वहीं सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियो को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान करना होगा.
- अधिक जानकारी के लिए युवा मेरठ के सेंट्रल मार्केट स्थित जिला ग्रामोद्योग विभाग में संपर्क कर सकते हैं.
मीडिया फील्ड में 5 साल से अधिक समय से सक्रिय. वर्तमान में News-18 हिंदी में कार्यरत. 2020 के बिहार चुनाव से पत्रकारिता की शुरुआत की. फिर यूपी, उत्तराखंड, बिहार में रिपोर्टिंग के बाद अब डेस्क में काम करने का अनु…और पढ़ें
मीडिया फील्ड में 5 साल से अधिक समय से सक्रिय. वर्तमान में News-18 हिंदी में कार्यरत. 2020 के बिहार चुनाव से पत्रकारिता की शुरुआत की. फिर यूपी, उत्तराखंड, बिहार में रिपोर्टिंग के बाद अब डेस्क में काम करने का अनु… और पढ़ें



