
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
डाला सोनभद्र। कोटा निवासी निर्भय चौधरी पुत्र स्व० सोमारू ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नाम एक ज्ञापन रूपी प्रतक की छाया प्रति देते हुए बताया कि ओबरा थाना, हाथी नाला थाना घोरावल थाना करमा चोपन थाना क्षेत्र में लगभग 10 से 11 विस्फोटक मैग्जीन स्थित है भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2023 के अनुसार इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण व कब्जे और आयात पर 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबन्धित किया गया है किन्तु भारत सरकार ने पुनः राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल 2025 के अनुसार उक्त प्रतिबन्ध को 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया था। उक्त अधिसूचना गजट के अनुक्रम में भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक प्रधान कार्यालय नागपुर द्वारा दिनाक 04.06.2025 ई0 को सम्पूर्ण भारत के विस्फोटक निर्माता व विस्फोटक लाइसेंसी मैग्जीन को आदेशित किया कि सभी निर्माता व लाइसेंसी दिनांक 30.06.2025 तक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को यूज कर तथा अपना सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का स्टाक किसी भी दशा में समाप्त कर दें।जहां इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (ED) खनन क्षेत्र में खनन हेतु प्रयोग किया जाता है और विस्फोटक सप्लायर खदानों में सप्लाई करते है जनपद सोनभद्र के लगभग समस्त विस्फोटक मैग्जीन में बहुधा लाखों की तादाद में उपलब्य है जो वर्तमान समय में उक्त गजट के अनुसार अवैध माना जाता है। विस्फोटक सप्लायर पेन-केन उसे अवैध रूप से अधिक धन रूपये लेकर आम जनमानस या खदानों पर दे रहे है गजट व पत्रों का अवलोकन कर एक टीम गठित कर जनपद सोनभद्र में अवैध इलेक्ट्रिक डेटोनेटर की बरामदगी किये जाने व बरामद व्यक्तियों/मैगजीन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जाने की अपील की गई है।

