उत्तर प्रदेश में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने ई-श्रम कार्ड धारक मजदूरों के लिए सहायता की घोषणा की है। यदि 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच पंजीकरण कराने वाले कार्ड धारकों की आकस्मिक…
देवरिया, निज संवाददाता। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त ई-श्रम कार्ड धारक मजदूर व उनके आश्रित ऐसे ई-श्रम कार्ड धारक कर्मकार जिनका पंजीयन 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में हुआ है उनके आकस्मिक व अनैच्छिक घटना में मृत्यु होने पर दो लाख व दिव्यांगता पर एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले पात्र सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त ई-श्रम कार्ड धारक मजदूरों तथा उनके आश्रितों को अवगत कराया है कि ऐसे ई-श्रम कार्ड धारक कर्मकार जिनका पंजीयन 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में हुआ है एवं आयकर दाता या ईपीएसओ/ईएसआईसी का सक्रिय सदस्य न हो तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना अर्थात अचानक, अप्रत्याशित और बाह्य हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली अनैच्छिक घटना उपरोक्त तिथियों के मध्य हुई है या दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो गये हैं को मृत्यु की दशा में दो लाख रुपए एवं दिव्यांगता की दशा में एक लाख रूपये की सहायता राशि दिया जाना है। उन्होंने समस्त ई-श्रम कार्ड धारक व उनके आश्रित से इस अवधि में हुई दुर्घटना या दिव्यांगता की दशा में आवेदक का अधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड का यूएएन संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट/पंचनामा तथा दिव्यांगता की दशा में दिव्यांग प्रमाण पत्र, अस्पताल का डिस्चार्ज रिपोर्ट के साथ कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, विकास भवन परिसर में आवेदन प्रस्तुत करें।