मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने वाले फैजल उर्फ फैजान को अनोखी शर्तों के साथ जमानत दी है। आदेश के मुताबिक अब फैजान को तिरंगे के सामने ‘भारत माता की जय’ बोलना होगा।
Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुरWed, 16 Oct 2024 05:41 PM
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मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले एक शख्स को अनोखी शर्तों पर जमानत दी है। हाई कोर्ट ने शर्तों में कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोपी फैजल उर्फ फैजान को अब हर महीने थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। आरोपित को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने में लगे तिरंगे को सलामी देने पहुचना होगा। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को इन शर्तों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।