देवरिया, निज संवाददाता। रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जिले के 21 फार्मो को नोटिस
देवरिया, निज संवाददाता। रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जिले के 21 फार्मो को नोटिस जारी किया गया है। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले फार्मो पर 50-50 हजार रूपया जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य कर विभाग शतप्रतिशत रिटर्न दाखिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को हर माह की 20 तारीख तक समय निर्धारित किया गया है। जबकि त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने को महीने की 24 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त ज्योत्सना पाण्डेय द्वारा रिटर्न नॉन फाइलर पर गहन समीक्षा की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जनपद में पंजीकृत व्यापारियों का शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिल कराया जाये, जिससे जीएसटी नॉन फाइलर का प्रतिशत शून्य किया जा सके और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो।
राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों में जिनके द्वारा रिटर्न फाईल नहीं किया जाता है उनको फोन करके रिटर्न दाखिल करने को कहा जाता है। उसके बाद भी रिटर्न फाईल नहीं करने वाले व्यापारियों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों पर एसजीएसटी मद में 25 हजार तथा सीजीएसटी में 25 हजार कुल 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।
राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर पंकज लाल ने रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली 21 फार्मो को नोटिस जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले फर्मो पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन फर्मो को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
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