देवरिया में व्यवसायी मानवेंद्र उर्फ दीपू जायसवाल को युवती पर जानलेवा हमला और छेड़खानी के मामले में 10 वर्ष की कठोर सजा दी गई है। आरोपी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पीड़िता की मां और…
देवरिया,विधि संवाददाता। व्यवसायी मानवेंद्र उर्फ दीपू जयसवाल को छेड़खानी करने, युवती पर जानलेवा हमला करने व धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश छाया नैन अदालत ने 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। दोषी पर 32 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। दोषी को एक सप्ताह पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा जा चुका है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि बरहज थाना क्षेत्र की एक युवती 26 मार्च 2018 को शायं 6:45 बजे अपनी मां ,भाभी व भाई के साथ पूजा करके मंदिर से वापस आ रही थी कि उसके घर से 50 मीटर पहले ही बरहज थाना क्षेत्र के पुराना बरहज निवासी बिंदेश्वरी जायसवाल का लड़का मानवेंद्र उर्फ दीपू जायसवाल जबरन उसे रोक कर उसके साथ शादी करने का दबाव बनाने लगा। युवती के इनकार करने पर उसने अवैध पिस्तौल से युवती के सीने में गोली मार दी। पीड़िता की मां व भाभी ने पकड़ना चाहा तो वह धमकी देकर भाग गया। युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज में भर्ती कराया गया,जहां स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया, जहां एक महीने तक इलाज के बाद युवती की जान बची। पीड़िता के भाई की तहरीर पर बरहज थााने में हत्या के प्रयास, छेड़खानी व धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक उप निरीक्षक हीरामन ने आरोपी की निशानदेही पर 7 अप्रैल 2018 को निर्माणाधीन पुल के नीचे से अवैध पिस्टल बरामद किया। तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने मानवेंद्र जायसवाल को छेड़खानी, हत्या के प्रयास व अवैध असलहा रखने का दोषी पाया।