संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
सोनभद्र। निषेधाज्ञा अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी विभिन्न पर्वो/त्यौहारों पर पारस्परिक सौहार्द एवं आपसी समन्वय में कतिपय अवांछित तत्वों के हस्तक्षेप/साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्तमान में लागू प्राविधानों के अनुरुप एक पक्षीय निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2003 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वो व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद-सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित किया जा रहा है। उन्होंने जनपदवासियों को अवगत कराया है कि आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जूलूस, घरना-प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। अनुमति प्राप्त करने के पश्वात् जूलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक दूरी, सभी के लिए मॉस्क की अनिवार्यता एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे किसी जूलूसोंध्सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना वर्जित रहेगा। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविव-19 से बचाव सम्बन्धित दिशा- निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन्स के अनुपालन का उत्तर दायित्व सम्बन्धित आयोजक का ही होगा। आगामी पर्व/त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाई जाय इसके रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाएगी, जनपद के अभिसूचना तंत्र की और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये। किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, या बरा-धमकाकर था आतंकित करके शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित रहेगा। मदिरा की दूकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराजक, असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए। होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गोंध्बाजारों एवं चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न तो भ्रमण करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री/ज्वलनशील पदार्थ न तो एकत्रित करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जुलूसों, सभाओं या रैलियों में प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना सर्वथा प्रतिबन्धित होगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्ने, सोशल मीडिया आधि अया ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा धागक प्रकार नहीं ह प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की संभावना न हो। जनपद के किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। किसी भी प्रकार की क्षति एवं जान-माल की हानि करने को दण्डनीय अपराध माना जायेगा। किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी द्वारा ध्वजदण्ड बनाने, सूचनायें चिपकाने, पोस्टर चिपकाने, बैनर लगाने, नारे लगाने आदि के लिए किसी व्यक्ति को निजी भूमि, दीवार मैरिज होम, फार्म हाउस आदि का उपयोग संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 जनपद में 10 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी, इस दौरान यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस न लिया गया, तद्नुसार यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर/साउण्ड बाक्स/अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आगामी आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों की गौजूदगी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी, परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।