संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
सामान्यतः वांछित नकल एक सप्ताह के अन्दर देने का था प्राविधान, तीन बार आने के बाद भी नकल देने में की जा रही थी हीला-हवाली।
सोनभद्र। डिप्टी कलेक्टर, मुख्यालय/प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट प्रमोद कुमार तिवारी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के समक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा गोबाईल नम्बर-7068011111 द्वारा 18 जून, 2024 को प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि वे राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट सोनभद्र नियमानुसार अभिलेख का मुआयना कराकर नकल वास्ते 03 जून, 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था। सामान्यतः वांछित नकल एक सप्ताह के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है, लेकिन तीन बार आने के बाद भी नकल नहीं दी जा रही है और हर बार 1000-2000 रूपये भी जमा करा लेने पर अभी भी राजस्व अभिलेखागार में कार्यरत पाठक उपरोक्त के द्वारा पाँच हजार रूपये की मांग की जा रही है और तभी नकल दिये जाने की बात की जा रही है, जिस पर उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की गयी है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) को शिकायती प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों की जाँचकर रामअनुज पाठक प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर कराते हुए छबिन्द्र नाथ सिंह राजस्व अभिलेखपाल के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा0) सोनभद्र के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 18 जून, .2024 के अनुपालन में कृष्ण कुमार मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर जाँच करने के क्रम में राजस्व अभिलेखागार में कार्यरत कर्मचारी खुशबू शर्मा कनिष्ठ सहायक व प्रेमचन्द वरिष्ठ सहायक का बयान लेने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामाअनुज पाठक (अज्ञात उपरोक्त द्वारा अनधिकृत ढंग से राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट सोनभद्र में नवम्बर, 2023 के पूर्व से अभिलेखों के फोटो स्टेट करने का कार्य करते हुए शिकायतकर्ता उपरोक्त से नकल प्रार्थना पत्र संख्या-12957 दिनांक 03.06.2024 के एवज में उत्कोच के रुप में धनराशि की माँग की गयी, जिस शासन/प्रशासन की जीरो टॉरलेन्स की नीति के विरुद्ध इसके द्वारा छवि धूमिल करने का कृत्य किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में रामअनुज पाठक (अज्ञात) के विरूद्ध नकल निर्गत कराने के नाम आम जनता से अवैध धन उगाही करने के लिये दोषी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध सुसंगत धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित को दिया गया है।