संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 फोटो पहचान दस्तावेज होंगेे मान्य-जिला निर्वाचन अधिकारी।
सोनभद्र।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनमद्र ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा 403- दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं. उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जैसे- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,केन्द्र/राज्य सरकार/ लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से अपनी पहचान सिद्ध कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।