संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
सोनभद्र। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक सहकारी बैंक सहित या डाक घर में खोला जा सकता है, निर्वाचन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नगद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है, यह भी अवगत कराना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेबल, बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देश प्रचलित किये गये हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोगार्थ अलग से बैंक खाता खोलने क सुविध प्रदान करेंगे एवं खाता खोलते समय 200 प्रतियों का चेकबुक भी उपलब्ध करायेंगें।