विंध्य ज्योति गाजीपुर। शिव शंकर पाण्डेय
गाज़ीपुर जिला में जनपद के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 40 -40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।अभियोजन के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि 14 मार्च की रात 11 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी दीपक बिंद उर्फ गोपी बहला-फुसला कर बाइक से अपने घर ले गया। जहां उसी के गांव के ही तीन आरोपी सूरज बिंद, चंदन बिंद और एक किशोर पहले से मौजूद था। इन चारों ने मिलकर पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद गोपी बिंद पुत्री को बाइक से घर के सामने छोड़ दिया। पीड़िता घर आकर आपबीती बताई। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में आरोप पत्र आने के बाद एक आरोपी ने नाबालिग होने का आवेदन दिया, जिस पर न्यायालय ने उसकी पत्रवाली को अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया और शेष तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए और विचारण शुरू हुआ। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाहों को पेश किए। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।