मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए शिवसेना नेता हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 8 आरोपियों में तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब छह साल पहले हुए बहुचर्चित शिवसेना नेता और रेस्टोरेंट संचालक रमेश साहू हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को चर्चित हत्याकांड में न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार घटना 2 सितंबर 2020 की है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में देर रात आरोपी लूट की नीयत से पहुंचे थे। उस समय रेस्टोरेंट संचालक रमेश साहू अपनी पत्नी गीता साहू और बेटी जया साहू के साथ मौजूद थे। आरोपियों ने लूटपाट का प्रयास किया, लेकिन विरोध होने पर उन्होंने रमेश साहू पर गोली चला दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने गीता साहू और जया साहू के साथ मारपीट की तथा उनके पहने हुए गहने लूट लिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई थी और पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की थी।
8 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस ने धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के ग्राम लोहार निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके आधार पर मामले का ट्रायल शुरू हुआ।
करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मृतक की पत्नी गीता साहू, बेटी जया साहू समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और अन्य दस्तावेजी प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ उन पर अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले के साथ छह वर्ष पुराने चर्चित हत्याकांड का ट्रायल महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया।
रिपोर्ट – हेमंत



