
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
सोनभद्र 20 जून 2026। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले और रेलवे परिसर में नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक 2026/TG-V/36/1 के तहत Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 के अनुसार रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं। नए प्रावधान 20 जून 2026 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। साथ ही बिना टिकट यात्रा, अवैध रूप से रेलवे परिसर में प्रवेश, धूम्रपान, भीख मांगने, फेरी लगाने और महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश जैसे मामलों में अब पहले से अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 137 के अंतर्गत बिना टिकट या अनुचित टिकट के साथ यात्रा करने पर अब यात्रियों से न्यूनतम ₹500 अतिरिक्त शुल्क (Excess Charge) वसूला जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस कदम से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और राजस्व हानि में कमी आएगी।
ट्रांसफर टिकट और अनधिकृत यात्रा पर भी कार्रवाई।
धारा 142 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट या ट्रांसफर टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर टिकट जब्त कर लिया जाएगा तथा न्यूनतम ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
भीख मांगने और फेरी लगाने वालों पर सख्ती
रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगने या अनधिकृत रूप से फेरी लगाने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत अब ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इससे यात्रियों को असुविधा से राहत मिलेगी और स्टेशन परिसर अधिक व्यवस्थित बनेंगे।
नशा, उपद्रव और गाली-गलौज पर बढ़ी सजा
धारा 145 के अंतर्गत रेलवे परिसर या ट्रेन में नशे की हालत में हंगामा करने, उपद्रव मचाने, थूकने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है तो उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना या कारावास भी हो सकता है।
अनधिकृत प्रवेश और धूम्रपान पर भी जुर्माना।
रेलवे के यात्री क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करने पर धारा 147 के तहत ₹500 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। वहीं ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ धारा 155 के तहत ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर ₹2,500 जुर्माना।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महिला कोच या आरक्षित सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। धारा 162 के तहत ऐसे मामलों में अब ₹2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
खतरनाक सामान ले जाने पर भारी दंड।
रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत ट्रेन में खतरनाक या प्रतिबंधित सामान ले जाने पर न्यूनतम ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने इसे यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया है।
बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई।
धारा 166 के अंतर्गत पहली बार नियम उल्लंघन करने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दोबारा अपराध करने पर जुर्माना बढ़ाकर ₹5,000 तक किया जा सकता है।
चेकिंग अभियान होगा तेज
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नए नियम लागू होने के साथ ही देशभर में टिकट जांच और विशेष चेकिंग अभियान को और तेज किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल (RPF), टिकट जांच दल और अन्य विभागीय टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगी ताकि नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
यात्रियों से रेलवे की अपील
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, रेलवे परिसर में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखें तथा सभी नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि इन संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों को दंडित करना नहीं, बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित रेल यात्रा सुनिश्चित करना है।