
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
सोनभद्र। श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि यह योजना उन श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच है, जिनके पास वृद्धावस्था के लिए कोई स्थायी आय का साधन उपलब्ध नहीं है। पेंशन योजना के लिए श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लाभार्थी को प्रतिमाह ₹3000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशनधारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में ₹1500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि श्रमिक द्वारा जमा की गई राशि के बराबर अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू श्रमिक, मिड-डे मील वर्कर, ईंट-भट्ठा मजदूर, मोची, कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। आवेदन के समय आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। लाभार्थी आयकर दाता न हो तथा ईपीएफओ, एनपीएस या ईएसआईसी का सदस्य न हो। योजना में मासिक योगदान प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित है। 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर ₹55 प्रति माह तथा 40 वर्ष की आयु में जुड़ने पर ₹200 प्रति माह का योगदान करना होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाता अथवा जन-धन खाता अनिवार्य है। पात्र श्रमिक अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क किया जा सकता है।

