उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने चाईनीज लहसुन की बिक्री पर रोक लगाई है। प्रदेश सरकार ने आदेश का पालन करते हुए पूरी तरह से बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि चाईनीज लहसुन फंगस और…
देवरिया, निज संवाददाता। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर चाईनीज लहसुन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस पर प्रदेश सरकार ने चाइनीज लहसुन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। सहायक आयुक्त खाद्य जनपद विनय कुमार सहाय ने बताया चाइनीज लहसुन फंगस से प्रभावित है। इसमें कीटनाशकों की मात्रा मानक से अधिक मिली है। जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि चाइनीज लहसुन की कलियां में सफेद के साथ गुलाबी हैं। इसमें जड़ नहीं है। साइज देसी लहसुन से बड़ा है। यह सस्ता भी है। उन्होंने लोगों से चाइनीज लहसुन बेचने, रखने वाले व्यक्ति की सूचना विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 पर देने का अनुरोध किया है।