देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को
देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने को तहसील स्तर पर सचल दस्ता गठित किया है। कर्मचारियों की न्याय पंचायत स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है। उन्हे पराली, फसल अपशिष्ट जलाने से रोकने का निर्देश दिया गया है।
विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तरीय सचल दस्ता में सेक्टर अधिकारी के रूप में खंड विकास अधिकारी एवं सेक्टर प्रभारी अधिकारी के लिए संबंधित सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को नामित किया गया है। कृषि विभाग बीटीएम, एटीएम, प्राविधिक सहायक एवं लेखपाल तथा पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों,कर्मचारियों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को अवगत कराने को कहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तहत भी यह दंडनीय अपराध है। पराली जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल पर अर्थदण्ड 2500, इससे अधिक 5 एकड़ तक 5000 तथा 5 एकड़ से अधिक होने पर 15000 अर्थदण्ड लगाया जायेगा।