संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत ग्राम पंचायत भवन, मारकुण्डी, रॉबर्ट्सगंज में जनपद स्तर पर रोके गये बाल विवाहों में शामिल बालिकाओं के सम्मान में विशेष समारोह का किया गया आयोजन।
महिला थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी गुरमा व जिला प्रोबेशन के अधिकारियों द्वारा बाल विवाह विशेष सम्मान समारोह में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गयी-
कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के 10 बालिकाओं को ट्राफी पुरस्कार किया गया वितरित।
महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरुक।
पुलिसकर्मियों द्वारा गांव-कस्बा व मंदिरों, दुर्गापूजा पंडालों, स्कूलों एवं कॉलेजों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध व विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे जानकारी देकर किया गया जागरुक।
सोनभद्र। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं/बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में जागरुक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ‘‘मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के तहत आज दिनांक 07.10.2024 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में महिला थानाध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज सविता सरोज, चौकी प्रभारी मारकुण्डी श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी द्वारा जनपद में बाल विवाह की रोकथाम व जनजागरुकता लाने के लिए ग्राम पंचायत भवन मारकुण्डी, थाना चोपन में बाल विवाह विशेष सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित की गयी । उक्त क्रार्यक्रम में लगभग 250-300 महिलाएं एवं बालिकाओं ने सम्मान समारोह में उपस्थित हुई । जिसमें महिला थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी गुरमा व जिला प्रोबेशन द्वारा उपस्थित सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया कि भारत में कानूनन विवाह करने की लड़के का उम्र 21 वर्ष व लड़कियों का उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गयी है । निर्धारित उम्र से पहले विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। (बाल विवाह) कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनका स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है । कम उम्र में शादी करने से पुरे समाज में पिछड़ापन आ आता है । जो अंततः समाज की प्रगति में बाधक बनता है । जन जन तक यह बात पहुचानी होगी कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है । यदि बाल विवाह किया तो निश्चित रूप से बाल विवाह करने वाले, करवाने वाले, मदद करने वाले और जानबूझकर सुचना नही देने वाले, कानून की नजरों से नही बचेगें और निश्चित रूप से दंडित होगे। बाल विवाह न करें और कोई भी बाल विवाह कर रहा है उसकी सूचना दे जिससे समय से बाल विवाह का रोक जा सके। इस मौके पर महिला थानाध्यक्ष सविता सरोज, जिला प्रोबेशन से नीलू यादव ,सीमा शर्मा, सुधागिरी, निशा कुरैशी एक्शन और यूनिसेफ, दीपिका सिंह वन स्टॉप सेंटर ,गायत्री दुबे बाल संरक्षण अधिकारी व ग्राम प्रधान उधम सिंह यादव मौजूद रहे ।
*जनपदीय पुलिस व एन्टीरोमियों टीम*
जनपदीय पुलिस के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों/बीटों/स्कूल/कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओ/बलिकाओं से संवाद कर उन्हें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने सीयूजी नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया । वर्तमान समय मे हो रहे विभिन्न तरीकों के साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गयी । साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अपने आस-पास के लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरुक करें और उन्हें बतायें कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर 1930/112 पर दें जिससें समय रहते ही अग्रिम कार्रवाई की जा सके ।