मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दलित व्यक्ति को तालीबानी सजा दी गई। युवक का चेहरा काला करके उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद ऐक्शन लिया गया।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दलित व्यक्ति को तालीबानी सजा दी गई। एक महिला का पीछा करने के आरोपी में युवक का चेहरा काला कर दिया गया और उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिषेक आनंद ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते की शुरुआत में भानपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भैसोदामंडी गांव में घटित हुई थी। वीडियो में एक अर्धनग्न व्यक्ति दिख रहा है, जिसका चेहरा काला किया हुआ है, उसने केवल पतलून पहनी हुई है और उसके गले में जूतों की माला है। पीड़ित को लोगों का एक समूह गांव की गलियों में चलने के लिए मजबूर कर रहा है। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दलित व्यक्ति को तालीबानी सजा दी गई। एक महिला का पीछा करने के आरोपी में युवक का चेहरा काला कर दिया गया और उसके गले में जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिषेक आनंद ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते की शुरुआत में भानपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भैसोदामंडी गांव में घटित हुई थी। वीडियो में एक अर्धनग्न व्यक्ति दिख रहा है, जिसका चेहरा काला किया हुआ है, उसने केवल पतलून पहनी हुई है और उसके गले में जूतों की माला है। पीड़ित को लोगों का एक समूह गांव की गलियों में चलने के लिए मजबूर कर रहा है। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
आनंद ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने मारपीट के बारे में कुछ नहीं बताया। मंगलवार को वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उससे कॉन्टैक्स किया। दलित व्यक्ति की शिकायत पर बीएनएस और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत रामेश्वर गुर्जर, बालचंद गुर्जर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दलित व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में नोटिस दिया गया है।
घटनाओं की चेन तब शुरू हुई जब 29 सितंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दलित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 78 (पीछा करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने तक व्यक्ति पर हमले की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।