मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रेमिका की हत्या करवाने के जुर्म में कोर्ट ने पूर्व शिवसेना नेता सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शिवसेना नेता ने शादी करने का दबाव डालने पर सुपारी देकर प्रेमिका की हत्या करवा दी थी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रेमिका की हत्या करवाने के जुर्म में कोर्ट ने पूर्व शिवसेना नेता सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शिवसेना नेता ने शादी करने का दबाव डालने पर सुपारी देकर प्रेमिका की हत्या करवा दी थी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला शिवसेना के पूर्व नगर अध्यक्ष सहित 6 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 का है। प्रेमिका द्वारा शादी करने का दबाव डालने पर शिवसेना नेता ने उसकी हत्या करवा दी थी। प्रेमिका ने रेप का केस भी दर्ज करवाया था। उसे गाड़ी से टक्कर मारकर एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया था। साथ ही सिर पर वार भी किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। फैसले के बाद मुख्य आरोपी सुखविंदर खनूजा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि बाकी आरोपी फैसले के बाद से फरार बताए गए।
उज्जैन के चिंतामन बायपास रोड पर 15 नवंबर 2019 में महाकाल थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा की रहने वाली युवती की गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई थी। युवती को टक्कर मारने के बाद शिवसेना का पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह खनूजा युवती को अस्पताल लेकर पहुंचा और एक्सीडेंट से मौत होना बताया था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी के आधार पर टक्कर मारने वाली मैजिक इंदौर की दिखी। उसके बाद पुलिस के सामने पूरा मामला आ गया था। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर वाहिद और सुखविंदर खनूजा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में उज्जैन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया की मृतका ने शिवसेना के पूर्व अध्यक्ष और ढाबा संचालक सुखविंदर सिंह खनूजा पर रेप का भी आरोप लगाया था। इसके बाद युवती उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। इस वजह से सुखविंदर ने युवती की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने प्रेमी द्वारा अपने साथियों के साथ हत्या की साजिश रचकर घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य के आधार पर वाहिद, सुखविंदर सिंह,समीर उर्फ मोहसिन, पंकज उर्फ पवन, उमापति पंकज और संजय उर्फ संजू पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
उज्जैन कोर्ट में एडीजे वीरेंद्र वर्मा ने मामले में सुनवाई की। उन्होंने जुर्म साबित होने के बाद धारा 302, 201 के तहत दोषियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई। न्यायालय में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नितेश कृष्णन ने पैरवी की। जिला अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने 6 आरोपी बनाए थे। गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रिपोर्टः विजेन्द्र यादव