– जुर्माने के बाद 15 ग्राम पंचायतों ने कराया राज्य कर में पंजीयन राज्य कर विभाग जब ग्राम पंचायतों पर जुर्माना लगाने लगा तो वह विभाग में पहुंच कर पंजी
देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। राज्य कर विभाग जब ग्राम पंचायतों पर जुर्माना लगाने लगा तो वह विभाग में पहुंच कर पंजीकरण कराने लगे हैं। जुर्माने के बाद 15 ग्राम पंचायतों ने राज्य कर में पंजीयन कराया है। पंजीयन नहीं कराने पर अब तक 18 ग्राम पंचायतों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लग चुका है। टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने को विभाग द्वारा पंजीयन कराने पर जोर दिया जा रहा है।
राज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2022 से ग्राम पंचायतों को पंजीकरण कराने को लगातार सेमिनार, प्रशिक्षण व कार्यालय बैठक में जोर दिया जा रहा है। इसमें बार-बार उनसे जीएसटी में पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है। अनुरोध व पर्याप्त समय देने के बाद भी ग्राम पंचायतों द्वारा पंजीकरण कराने में रूचि नहीं ली जाती है। जबकि टीडीएस कटौती को जिम्मेदार प्रत्येक को जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीयन नहीं कराने पर उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 के तहत 25-25 हजार का अलग-अलग अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। 2.5 लाख से अधिक मूल्य के किसी अनुबंध के तहत कर योग्य माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान के दौरान एक फीसदी सीजीएसटी व एक फीसदी एसजीएसटी की कटौती करना अनिवार्य है। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पंकज लाल ने पंजीयन नहीं कराने पर विभिन्न विकास खण्डों के 18 ग्राम पंचायतों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद ग्राम पंचायतों द्वारा पंजीयन कराने में तेजी आ गयी है। बनकटा ब्लाक के छितौनी, आघव, कुरमौली, बरईपार पाण्डेय,भरसार, टंडवा, सदर ब्लाक के मुण्डेरा, पंचमा, बिजौली भैया, दौला पंडित, नवापुरा तथा सलेमपुर ब्लाक के विशुनपुरा, बढ़पुरवा, चांदपार, कंचनपुर ग्राम पंचायत समेत 15 ने राज्य कर विभाग में जीएसटी पंजीकरण कराया है। डिप्टी कमिश्नर पंकज लाल ने बताया कि जुर्माना लगने के बाद पंजीकरण कराने में तेजी आई है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से जीएसटी पंजीकरण करा लेने को कहा है।