भटनी (देवरिया) में बिना पंजीकरण के अवैध क्लिनिक को सील किया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने क्लिनिक संचालक के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। स्थानीय प्रशासन ने कई बार…
भटनी(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। बलुआ अफगान क्षेत्र के मुलायम चौराहे पर बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक को सील कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने प्रभारी चिकित्साधिकारी की तहरीर पर क्लिनिक संचालक के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस अवैध क्लिनिक के संचालन की सूचना स्थानीय प्रशासन को कई बार प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन संचालक द्वारा बार-बार चेतावनी के बावजूद क्लिनिक को बंद नहीं किया गया। क्षेत्र के बलुआ अफगान स्थित मुलायम चौराहे पर बिहार प्रान्त के विजयीपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी मान्यता तथा योग्यता क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. धनंजय कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि क्लिनिक बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण के संचालित हो रहा था। नियमों का उल्लंघन करते हुए इस क्लिनिक में इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही थीं, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस बात की पुष्टि होने के बाद उन्होंने क्लिनिक संचालक को नोटिस जारी किया और तत्काल क्लिनिक बंद करने के निर्देश दिए। हालांकि, कई बार सूचित और चेतावनी देने के बावजूद क्लिनिक संचालक ने इसे बंद नहीं किया और अवैध रूप से संचालन जारी रखा। इसके बाद बुधवार शाम को प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया गया। सीलिंग की कार्रवाई के बाद, डॉ. धनंजय कुशवाहा ने पुलिस को इस संबंध में तहरीर दी, जिसमें अवैध क्लिनिक संचालन और नियमों का उल्लंघन होने का उल्लेख किया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट के सहित कई गंभीर धाराओं में आरोपी पंकज पटेल पुत्र राधेश्याम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
अवैध संचालकों में मचा हडकम्प
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और अस्पतालों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी भी अवैध चिकित्सा संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा अवैध रूप से संचालित चिकित्सा संस्थानों पर लगाम लग सकेगी।
“क्लिनिक संचालक को कई बार सूचित किया गया था और नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि बिना पंजीकरण के अस्पताल चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। आरोपी का क्लिनिक सील कर पुलिस को तहरीर दी गई थी।“ डॉ धनंजय कुशवाहा, प्रभारी चिकित्साधिकारी, भटनी।
“प्रभारी चिकित्साधिकारी की तहरीर के आधार पर आरोपी क्लिनिक संचालक के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।“ रणजीत भदौरिया, निरीक्षक, भटनी।