देवरिया, निज संवाददाता। ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यों के भुगतान के लिए सभी ग्राम पंचायतों को जीएसटी पंजीयन कराना अनिवार्य है। बावजूद इसके जिले के अधिकांश ग्राम पंचायतों ने जीएसटी पंजीयन नहीं कराया है। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने एक सप्ताह पूर्व सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को कड़ा पत्र लिखकर जीएसटी पंजीयन नहीं करने वाले ग्राम पंचायत की सूची मांगी थी। लेकिन आदेश के बाद भी डीपीआरओ कार्यालय में सूची उपलब्ध नहीं हो सकी है। 24 जुलाई को जिला पंचायत राज अधिकारी ने जिले के सभी विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत से जीएसटी पंजीयन कराने व पंजीयन नहीं करने वाले ग्राम पंचायतों की सूची मांगी थी। लगभग एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद भी जीएसटी पंजीयन कराने वाले व न कराने वाले ग्राम पंचायतों की सूची डीपीआरओ कार्यालय में नहीं मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 4 अगस्त को सभी विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को जिन ग्राम पंचायतों ने जीएसटी पंजीयन नहीं कराया है उनकी सूची तत्काल डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। यही नहीं उन्होंने सूची नहीं उपलब्ध होने पर सितंबर माह का वेतन भी रोकने का भी निर्देश दिया है। लेकिन आदेश के बावजूद भी अभी तक कार्यालय में जीएसटी पंजीयन नहीं कराने वाले ग्राम पंचायतों की सूची नहीं पहुंची है।
जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य:
केंद्रीय/राज्य वस्तु सेवाकर अधिनियम के तहत टीडीएस कटौती हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे में सभी ग्राम पंचायतों का जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। जीएसटी पंजीयन हेतु उत्तरदाई किसी व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्राप्त न करने की स्थिति में केंद्रीय व प्रांतीय अधिनियम की धारा के तहत अलग-अलग पचास हजार तक अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।
जिले के सभी विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र लिखकर जिन ग्राम पंचायतों ने जीएसटी पंजीयन नहीं कराया है उसकी सूची मांगी गई है। शीघ्र सूची उपलब्ध कराने के लिए सभी एडीओ पंचायत को निर्देश दिया गया है।
प्रत्यूष पांडे, मुख्य विकास अधिकारी।