संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
नि:शुल्क विधिक सहायता (Free Legal-aid) संवैधानिक अधिकार।
भारत के संविधान अनुच्छेद 39 (क) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
इसके अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है।
समस्त थानों की हेल्प डेस्क पर चस्पा किये गए पोस्टर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सूचीबद्ध अधिवक्तागण का विवरण मय मोबाइल नम्बर के दिया गया है जिनसे किसी भी पीड़िता द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता (Free Legal-aid) हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।
नि:शुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया के अनेक चरणों से सम्बन्धित कतिपय सहायता उपलब्ध करायी जाती है, उदाहरणार्थ।
✅ कानूनी कार्यों हेतु वकील की सुविधा ।
✅ कोर्ट फीस या अन्य कार्यों में लगने वाले व्यय हेतु ।
✅ विधिक दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील आदि की सुविधा ।
✅ पुलिस तथा कोर्ट में प्रचलित कानूनी कार्यवाहीयों के बारे में जानकारी ।
✅ कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु ।
सोनभद्र। अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या एडीजी- म0स0प्र0–य-09/2022 के अनुपालन में डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के निर्देशन में लैंगिग हिंसा की पीड़िताओं को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में फ्री लीगल एड हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राधिकृत अधिवक्ताओं की सूची सूचनात्मक पोस्टर पर तैयार कर सभी थानों की महिला हेल्प डेस्क पर चस्पा किये गए है, जिससे पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है। उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला एंव बाल सुरक्षा संगठन जनपद इकाई सोनभद्र द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधो के नियंत्रण, अनुश्रवण तथा जनजागरूकता सम्बन्धी कार्यो के संचालन के लिए फ्री लीगल एड हेतु सूचनात्मक पोस्टर पर पूर्ण विवरण तैयार किया गया। जिसे अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी द्वारा महिला हेल्प डेस्क थाना रॉबर्ट्सगजं पर चस्पा कर शुभारम्भ किया गया। इसी क्रम में पोस्टरों को जनपद सोनभद्र के सभी थानो पर चस्पा किया गया। जिससे पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं व बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है