विंध्य ज्योति गाजीपुर। शिव शंकर पाण्डेय
गाजीपुर में नए कानून को लेकर बस-ट्रक चालकों में दिखा गुस्सा चालकों की हड़ताल से ट्रकों और बसों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, नए कानून को बदलने की उठाई मांग सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों से किसी की दुर्घटना या मौत हो जाने पर केंद्र सरकार के द्वारा एक नया कानून लाया गया है। जिसके तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के आ जाने के बाद से ही वाहन चालकों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है।
गाज़ीपुर में भी प्राइवेट बस यूनियन, ट्रक आपरेटर यूनियन
ने चालक के साथ उनके मांगों को लेकर पूरी तरह से समर्थन दे दिया है कि नया नियम को सरकार द्वारा वापस लिया जाए।