संवाददाता -विकास कुमार हलचल।
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सोनभद्र। दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 वर्ष की दी सजा 10 जुर्माना
12 दिसम्बर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए थे दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड ।
15 दिसम्बर को आज सजा पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर किया था
दुद्धी विधायक को रेप के मामले मे 12 दिसम्बर को कोर्ट ने भेजा दिया था जेल ।
पास्को और रेप के मामले मे 04 नवम्बर 2014 से चल रहा है मुकदमा ।
आईपीसी की धारा 376 व 201 के मामले मे कोर्ट ने विधायक को 12 दिसम्बर को दिया था दोषी करार ।
दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक है रामदुलार गोंड ।
फैसला आने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा की आज न्याय की जीत हुई
08 दिसम्बर को अभियोजन की तरफ से सत्य प्रकाश तिवारी और विकास शाक्य ने किया था बहस
सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक के खिलाफ सुनाया फैसला