संवाददाता – विकास कुमार हलचल।
सोनभद्र। किशोरी से दुष्कर्म मामले में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने दोषी पाया गया है। वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले पर अब 15 दिसंबर को सजा सुनायी जाएगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। रामदुलार गोंड पर करीब नौ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की थी। तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। उनके विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। इस कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, मगर बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तिथियों के बाद शुक्रवार को बहस पूरी हुई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की थी। लेकिन आज कोर्ट के द्वारा निर्धारित सजा की तिथि 15 दिसंबर तय कर दिया गया है।