संवाददाता – विजय कुमार अग्रहरि।
रेल कर्मचारी इण्टर कालेज चोपन का है पूरा मामला।
सोनभद्र। दिनांक 26/11/2023 दिन रविवार को प्रबन्ध समिति के चुनाव की तिथि घोषित की गयी थी जिसे रोकने के लिए मंडल यातायात प्रबन्धक मध्य पूर्व रेलवे द्वारा शिकायत पत्र सहायक निबन्धक वाराणसी से की गयी की रेल की भूमि पर रेल के कर्मचारीयों द्वारा पंजीकृत सोसायटी नियमावली के अन्तर्गत सन् 1965-66 से 1987-88 तक विद्यालय का संचालन रेल कर्मचारीयों द्वारा बनाये गये प्रबन्ध समिति के द्वारा संचालित किया गया सन् 1987-88 के बाद इस विद्यालय को गैर रेल कर्मचारीयों द्वारा प्रबन्ध समिति बनाकर जिसमे एक भी रेल कर्मचारी सम्मिलित नहीं है संचालित किया जा रहा है जो सोसायटी के नियमावली के विपरीत है अवैध प्रबन्ध समिति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय जिसके जबाब में सहायक निबन्धक वाराणसी ने व्यास मुनि पाण्डेय (प्रबन्धक) को पत्र देकर कहा कि साधारण सभा की सूची इस प्रतिबंध के साथ पंजीकृत की गई कि यदि इसमे किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन पाया गया या गलत तथ्य प्रस्तुत किये गए होंगे तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा, उक्त संस्था के साधारण सभा की सूची वर्ष 2023-24 जारी होने की तिथि से अमान्य व विधि शून्य मानी जाये गी प्रस्तुत शिकायती पत्र के दृष्टिगत सहायक निबन्धक वाराणसी ने संस्था रेल कर्मचारी हाई स्कूल की पंजीकृत साधारण सभा की सूची वर्ष 2023-24 के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए निर्देशित किया सो, रजि. एक्ट.1860 के द्वारा पंजीकृत नियमावली के अनुसार प्रस्तुत साधारण सभा के सदस्यों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में लिखीत अभिकथन साक्ष्य सहित 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, सूत्रों की माने तो विगत कई वर्षों से प्रबन्धक अपंजीकृत सूची के द्वारा चुनाव करा के अवैध रूप से विद्यालय का संचालन व इण्टर कक्षाओं का शूल्क प्रबन्धक समिति कोष, बचत खाते के द्वारा एकल आहरण करते आ रहें हैं।