संवाददाता – विजय कुमार अग्रहरि।
– अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा।
सोनभद्र। चार वर्ष पूर्व घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ( एफटीसी)/(सीएडब्ल्यू) सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने दोषसिद्ध न पाकर आरोपी रमेश को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने घोरावल कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 18 वर्षीय लड़की को 3 सितंबर 2019 को रात 12 बजे रमेश पुत्र रामसूरत कोल निवासी भैरवा, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 4 सितंबर 2019 को प्रातः 5 बजे लड़की घर आई तो सारी बात बताई। लड़की ने यह भी बताया कि करीब 5 माह से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब शादी करने की बात लड़की ने कहा तो वह मुकर गया। इस तहरीर पर पुलिस ने रमेश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध न पाकर आरोपी रमेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा। अभियुक्त रमेश की तरफ से अधिवक्ता आर एस चौधरी ने बहस की।