संवाददाता – विजय कुमार अग्रहरि।
चोपन सोनभद्र। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापरक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु गम्भीर एवं सनसनीखेज अपराध को चिन्हित कर उनकी प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के अनुसार जनपद सोनभद्र में भी ऐसे 20 सनसनीखेज/गम्भीर अपराध के मुकदमें चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के परिणाम स्वरूप मु0नं0/एस0टी0नं0- 951/2022 सम्बन्धित मु0अ0सं0-204/2022 धारा 306 भादवि थाना चोपन, जनपद सोनभद्र में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सोनभद्र द्वारा अभियुक्त 01.सतवंत पुत्र विश्वनाथ, निवासी कनछ टोला पकरी, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र को अन्तर्गत धारा 306 भादवि दोष सिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को शादी के बाद से ही मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था । अभियुक्त की मारपीट से आजिज आकर महिला द्वारा शादी के एक माह बाद ही छत के पंखे में दुपट्टा से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी ।