सोनभद्र। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि जिले के समस्त पट्टाधारक/स्टोन क्रेशर स्वामियों तथा उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि सेंड स्टोन ग्रेनाइट आज से निर्मित गिट्टी 10, 16 व 20 एम0एम0 आदि एवं स्टोन डस्ट का परिवहन 01 सितंबर2023 से ई0-फार्म सी0 के माध्यम से ही किया जाएगा तथा क्रेशर द्वारा निर्मित गिट्टी का परिवहन ई0 एम0एम0-11 से करना निश्चित रहेगा। उन्होंने बताया कि समस्त पट्टेधारक/स्टोन क्रेशर स्वामियों तथा उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि स्टोन क्रेशर द्वारा निर्मित गिट्टी तथा 10, 16 व 20 एम0एम0 आदि एवं स्टोन डस्ट का परिवहन 01 सितंबर2023 से ई0-फार्म सी0 के माध्यम से करना सुनिश्चित करें उ0प्र0 खनिज ( अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली 2018 एवं उ0प्र0 अप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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