
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
-इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक मई से 30 जून तक चल रही थी प्रातःकालीन कोर्ट।
-जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ ही अत्यधिक गर्मी पड़ने के मद्देनजर प्रति वर्ष मार्निंग कोर्ट का होता है संचालन।
सोनभद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सोनभद्र की अदालतों में दो माह मार्निंग कोर्ट चल रही थी, लेकिन अब पुनः नियमित कोर्ट चलेगी। एक जुलाई बुधवार से सुबह 10 बजे से कोर्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। जिसकी वजह से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं वादकारियों के नित्य क्रिया में एकबार फिर से परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे शुरुआत में परेशानी होगी। बता दें कि सोनभद्र जिले की भौगोलिक स्थिति अन्य जिलों से भिन्न है। जिसके चलते दो महीने मई और जून माह में भयंकर गर्मी पड़ती है। सोनभद्र बार एसोसिएशन एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में दो माह अर्थात एक मई से 30 जून तक के लिए मार्निंग कोर्ट संचालित करने का निर्देश दिया था। जिसकी वजह से प्रातः 6:30 बजे से दोपहर बाद 1:30 बजे तक मार्निंग कोर्ट चल रही थी। यह आदेश जनपद न्यायालय सोनभद्र व अधीनस्थ न्यायालयों, वाह्य न्यायालय अनपरा स्थित ओबरा, दुद्धी व ग्राम न्यायालय घोरावल पर लागू था। लेकिन अब एक जुलाई बुधवार से पुनः पहले की तरह सुबह 10 बजे से नियमित कोर्ट का संचालन होगा। इससे एकबार फिर से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं कर्मचारियों व वादकारियों को अपने दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे शुरुआत में कुछ दिनों तक परेशानी होगी, बाद में सुचारू रूप से चलने लगेगा।
