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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SHO को किया तलब, SP सोनभद्र को भी चेतावनी।

Shantosh Mishra by Shantosh Mishra
April 16, 2026
in सोनभद्र
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ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।

महिला उत्पीड़न का मामला।

रेणुकूट/सोनभद्र।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है। मामला एक महिला, संगीता वर्मा निवासी मुर्धवा, सोनभद्र के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 13.07.2025 एवं 14.07.2025 को थाना पिपरी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक (SHO) सतेंद्र राय, जो वर्तमान में अनपरा थाने में तैनात हैं, ने संगीता वर्मा को बिना धारा 35(3) BNSS का नोटिस दिए लगभग 20 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। आरोप है कि इस दौरान महिला को न तो भोजन, न पानी और न ही मूलभूत आवश्यकताओं की कोई सुविधा दी गई। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला का मोबाइल फोन बिना किसी विधिक प्रक्रिया या जब्ती रजिस्टर में दर्ज किए छीन लिया गया और अब तक वापस नहीं किया गया। अचरज की बात यह है कि पूरे प्रकरण के दौरान किसी भी महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति नहीं थी। पुलिस के इस कथित व्यवहार से आहत होकर पीड़िता ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 47 में न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ के समक्ष हुई। याची की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार ओझा ने प्रभावी बहस की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि दिनांक 09.02.2026 के आदेशानुसार एक सप्ताह के भीतर विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया, तो पुलिस अधीक्षक (SP) सोनभद्र को अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि पूर्व थाना प्रभारी सतेंद्र राय, जहां भी वर्तमान में तैनात हों, उन्हें अगली सुनवाई पर बिना किसी चूक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने मामले की अगली सुनवाई 22.04.2026 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की है। साथ ही, रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को निर्देश दिया गया है कि वह 48 घंटे के भीतर इस आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को प्रेषित करें तथा उनके माध्यम से संबंधित SHO को उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर अवगत कराना सुनिश्चित करें। न्यायालय के इस सख्त रुख से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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