
संवाददाता। जय प्रकाश सिंह।
सोनभद्र। अशोक पासवान जो बिल्ली मारकुंडी में टायर पंचर बनाने का दुकान चलाता है। अशोक पासवान अनुसूचित,जाति का दुसाध है। घटना दिनांक 3•2• 2025 समय 6:30 बजे वाहन संख्या UP 64 BT 2631 का पंचर टायर अपने दुकान के सामने बना कर टायर लगा रहा था तभी उसके आगे खड़ी ट्रक UP 64 AT 1581 और UP 50 BT 4500 खड़ी थी जिसपर खनिज लदा था। खनिज का प्रपत्र जाँच करके दोनों वाहनों का चलान काट दिये और अशोक पासवान के पास आ गये,टायर बदलने वाले ट्रक के चालक के बारे मे पूछा तो चालक पास मे ही खड़ा था अपना परिचय देते हुए बोला तो ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह वाहन के कागजात मांगे चालक ने खाली गाड़ी की जाँच करने के लिए वाहन का कागजात देने से मना कर दिया। तब गुस्से मे आकर अशोक पासवान को लात से शैलेन्द्र सिंह ने मारा और गाली गलौज दिये।पासर दिखा कर जेल भेजनें का धमकी भी दिये। शैलेन्द्र सिंह पंचर बनाने की दुकान पर पहले भी आ चुके थे और भली भांति परिचित थे। शैलेन्द्र सिंह ज्येष्ट खान अधिकारी सबके सामने जाति सूचक गाली दे कर अपमानित किया और रोजी रोटी बंद करा देने की धमकी भी दिया।घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर पुलिस अधिक्षक को पंजीकृत डाक से सूचना दिया फ़िरभी कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश ST/ST सोनभद्र के समक्ष आवेदन अधिवक्ता विकाश शाक्य के जरिये प्रस्तुत किया। अधिवक्ता विकाश शाक्य ने पुलिस क्षेत्राधिकारी डा० चारु द्विवेदी की रिपोर्ट पर काफी तर्क प्रस्तुत किया और पुरा मामला अनुसूचित जाति का उत्पीड़न और अधिकारी ज्येष्ष्ट खान अधिकारी का अपराधिक कृत्य बताया। न्यायालय ने लोक सेवक पर अभियोजन की अनुमति के बिंदु पर भी सवाल किया जिसके जबाब मे अधिवक्ता विकाश शक्या ज्येष्ट खान अधिकारि का कृत्य पदेन दायित्व के कृत्य मे नहींं होकर अपराधिक कृत्य होना बताया। विशेष न्यायाधीश SC/ST सोनभद्र आबिद शमीम ने तर्को को सुनाने और प्रपत्रों के अवलोकन के बाद ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के विरुद्ध थानाध्यक्ष चोपन को मुक़दमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

