ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद सोनभद्र की समस्त तहसीलों में उत्तर प्रदेश स्टाम्प की नयी सर्किल दरें प्रभावी होगी, उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली -1997 यथा संशोधित उत्तर (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन- 2013 एवं (तृतीय संशोधन) 2015 के नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के उप निबन्धक कार्यालय सदर, दुद्धी, घोरावल व ओबरा की भूमि की न्यूनतम दर प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ग मीटर तथा गैर-वाणिज्यिक भवन की न्यूनतम निर्माण की दर एतद्द्वारा 01 दिसम्बर,2024 से निर्धारित कर प्रभावी की जाती है।